लोकेश कुमार पत्रकार 

 लक्सर हरिद्वार। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334ए (पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार) के प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों की भूमि के क्रय-विक्रय पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना प्रकाशित होने तक अस्थायी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

 

प्रशासन के अनुसार यह निर्णय भूमि संबंधी अनियमितताओं और अवैध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि राजमार्ग निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सके। इस अवधि में प्रभावित क्षेत्र की भूमि के किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय या हस्तांतरण पर रोक प्रभावी रहेगी।

 

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने प्रभावित गांवों के किसानों और भूमि स्वामियों से अपील की है कि वे शासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह के भूमि लेन-देन से बचें।

 

राष्ट्रीय राजमार्ग-334ए के चौड़ीकरण से पुरकाजी, लक्सर और हरिद्वार के बीच यातायात व्यवस्था में सुधार, आवागमन सुगम होने और क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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