फुरकान अंसारी संपादक।
हरिद्वार, 01 मई 2026।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह ने जानकारी दी कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित मुखबिर योजना के तहत पिरान कलियर क्षेत्र से गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर डॉ. अनिल वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।
टीम द्वारा पिरान कलियर स्थित सिटी हेल्थकेयर केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं पाई गई। केंद्र संचालक डॉ. बिलाल रिजवी से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन मंगलौर निवासी राजा अली को बेच दी गई है। इस संबंध में केंद्र से आवश्यक दस्तावेज भी प्राप्त हुए।
पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अनुसार बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति या केंद्र अल्ट्रासाउंड मशीन की खरीद नहीं कर सकता। यह अवैध माना जाता है, क्योंकि इससे भ्रूण लिंग जांच जैसी गैरकानूनी गतिविधियों की आशंका रहती है।
मामले की रिपोर्ट डॉ. अनिल वर्मा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी गई, जिसे आगे जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी ने केंद्र संचालक डॉ. बिलाल रिजवी तथा मशीन खरीदने वाले राजा अली के खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत आपराधिक परिवाद दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।


