न्यायालय के आदेश पर युवक को जिले की सीमा से बाहर भेजा, प्रतिबंधित अवधि में प्रवेश करने पर होगी कड़ी कार्रवाई।
फुरकान अंसारी।
हरिद्वार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने पेशेवर एवं आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने आदतन अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे एक माह के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर की गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत 30 अक्टूबर 2026 को कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वारंटी युवक को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत एक माह के लिए जिला बदर किया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान यदि अभियुक्त जिले की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित मामले शामिल हैं—
1. मुकदमा संख्या 250/2023: धारा 323, 506 भादवि।
2. मुकदमा संख्या 318/2018: धारा 323, 325, 504, 506 भादवि।
पुलिस टीम
जिला बदर की कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में निम्न पुलिसकर्मी शामिल रहे—
1. अपर उपनिरीक्षक प्रताप दत्त शर्मा
2. हेड कांस्टेबल प्रकाश थापा
3. होमगार्ड सिद्धार्थ कुमार
हरिद्वार पुलिस का कहना है कि जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


