फुरकान अंसारी।

हरिद्वार,01/05/2026। कोतवाली सिडकुल पुलिस ने मुस्लिम महिला को धमकी देने और तीन तलाक कहने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच महिला उपनिरीक्षक को सौंपी गई है।

पुलिस के अनुसार, 30 मई 2026 को ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबान निवासी महिला ने कोतवाली सिडकुल में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसके पति शमशाद पुत्र जहूर हसन निवासी मोहल्ला झोझगान, थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) ने उसका रास्ता रोककर गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण भी किया।

शिकायत के आधार पर सिडकुल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 219/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 351(2), 352 तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 3/4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।

मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक मनीषा नेगी द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

हरिद्वार पुलिस ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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