फुरकान अंसारी संवाददाता।
हरिद्वार 17 अप्रैल 2026। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य प्रदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट एवं ओवर रेटिंग न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को जनपद ने संचालित हो रहे होटल,ढाबों,दुकानों एवं रेस्टोरेंट में निरंतर छापेमारी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
सहायक आयुक्त खाद्य आयुक्त महिमानंद जोशी ने अवगत कराया है आयुक्त, खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड देहरादून सचिन कुर्वे एवं जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में चार धाम यात्रा 2026 को देखते हुए जनपद हरिद्वार में लगातार कार्रवाही की जा रही है इसी क्रम में आज दिनांक 17.04.2026 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानन्द जोशी द्वारा दिये गये आदेश के कम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार, श्री कैलाश टम्टा द्वारा रोड़ी बेल वाला, ज्वालापुर एवं सीतापुर आदि क्षेत्रों में लगभग 10 से 12 खाद्य प्रतिष्ठानों जैसे-होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं फुटकर विक्रेता आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 03 खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत नोटिस दिए गए। साथ ही खाद्य विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य लाईसेन्स एवं फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड चस्पा करने के निर्देश दिये गये, जिसमें विभागीय टोल फ्री नम्बर अंकित हो।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूडकी / भगवानपुर, पवन कुमार द्वारा नगर निगम क्षेत्र रूडकी में विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 के तहत मानकों के तहत कार्मिकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल की रिपोर्ट एवं पानी की जांच रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंट में कार्यरत कार्मिकों की फोस्टेग ट्रेनिंग के लिए भी निर्देशित किया गया। सभी होटल एवं रेस्टोरेंट खाद्य कारोबारी द्वारा अपने कार्मिकों की फॉस्ट्रेक ट्रेनिंग हेतु सहमति दी गई।
चारधाम यात्रा 2026 के दृष्टिगत विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही सम्पूर्ण जनपद में लगातार जारी रहेगी।


