हरिद्वार पुलिस ने कानून-व्यवस्था भंग करने, पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांक 01 अप्रैल 2026 को चौकी चंडीघाट क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए चौकी में तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

घटना के संबंध में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नवीन चौहान की ओर से 02 अप्रैल 2026 को कोतवाली श्यामपुर में मुकदमा संख्या 39/26 दर्ज किया गया। इसमें सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत 10 नामजद और 50-60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गईं। विवेचक उपनिरीक्षक संतोष सेमवाल, प्रभारी चौकी चंडीघाट के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

हरिद्वार पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी घटना या दुर्घटना की स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लें, बल्कि अपनी शिकायत विधिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करें।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:

सुबोध पुत्र बेचनराम, निवासी खत्ताबस्ती चंडीघाट, उम्र 54 वर्ष

संदीप पुत्र स्व. किशन, निवासी ग्राम कांगड़ी श्यामपुर, उम्र 22 वर्ष

सोनू उर्फ टुंडा पुत्र संतोष शर्मा, निवासी दीनदयाल पार्किंग, रोड़ीबेलवाला, उम्र 41 वर्ष

गोविंद शाह पुत्र गणेश शाह उर्फ चित्रा, निवासी भीमगौड़ा खड़खड़ी (हाल निवासी गाजीवाली श्यामपुर), उम्र 30 वर्ष

रामबाबू उर्फ भूरा पुत्र जोगेंद्र, निवासी दीनदयाल पार्किंग, रोड़ीबेलवाला, उम्र 45 वर्ष

पुलिस टीम में 

थानाध्यक्ष नितेश शर्मा

उपनिरीक्षक संतोष सेमवाल, प्रभारी चौकी चंडीघाट

कांस्टेबल अनिल रावत

कांस्टेबल राजवीर सिंह की कार्रवाई।

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