गौकशी के मामलों में संलिप्त आदतन अपराधी के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने किया जनपद से बाहर।

फुरकान अंसारी।
हरिद्वार। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली झबरेड़ा पुलिस ने आदतन गौकशी के अपराधी एवं हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को एक माह के लिए जिला बदर कर दिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मंगलौर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली झबरेड़ा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, ग्राम लाठरदेवा शेख निवासी अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर किए जाने के लिए पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अभियुक्त को एक माह की अवधि के लिए जनपद हरिद्वार की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होते ही झबरेड़ा पुलिस ने संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस ने उसे आदेश का कड़ाई से पालन करने की हिदायत देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि के दौरान जनपद हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार पुलिस का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों, आदतन अपराधियों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जिला बदर किया गया अभियुक्त निवासी ग्राम लाठरदेवा शेख, थाना झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार।

पुलिस टीम

– उपनिरीक्षक नीरज रावत
– हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह

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