बेटी की हत्या के आरोप में पिता समेत दो गिरफ्तार
गंगनहर में शव फेंकने का आरोप, पुलिस ने तमंचा और वारदात में प्रयुक्त बाइक की बरामद
फुरकान अंसारी।
हरिद्वार/मंगलौर। कोतवाली मंगलौर पुलिस ने 13 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले में उसके पिता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पिता ने अपने साथी के साथ मिलकर बेटी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को गंगनहर में फेंक दिया था। पुलिस टीम गंगनहर में किशोरी के शव की तलाश में जुटी हुई है।
पुलिस के मुताबिक, मंगलौर निवासी महिला ने 21 अगस्त 2026 को कोतवाली मंगलौर में धनेश्वर उर्फ तोता और आशीष उर्फ धोल्ला के खिलाफ अपनी 13 वर्षीय बेटी को घर से ले जाने और वापस नहीं लाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने की बात भी शिकायत में कही गई थी। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
मामला उस समय पेचीदा हो गया, जब किशोरी की मां ने उसके पिता धनेश्वर पर ही बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने विभिन्न सुरागों और जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और 22 अगस्त 2026 को मामले से जुड़े दोनों आरोपियों धनेश्वर उर्फ तोता और आशीष उर्फ धोल्ला को गिरफ्तार कर लिया।
बेटी के किसी से बात करने का था शक
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिता को अपनी बेटी के किसी व्यक्ति से बातचीत करने का शक था। पुलिस के अनुसार, इसी बात को लेकर वह बेटी से नाराज था। आरोप है कि 27 जुलाई 2026 को धनेश्वर उर्फ तोता अपनी बेटी को साथी आशीष के साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर माता मंदिर के पास पुल पर ले गया। वहां दोनों ने कथित तौर पर किशोरी का कमीज से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गंगनहर में फेंक दिया।
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक 315 बोर का तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं, किशोरी के शव की तलाश के लिए गंगनहर में पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपी
- धनेश्वर उर्फ तोता पुत्र मांगेराम, निवासी ग्राम ब्रह्मपुर जट्ट, थाना कोतवाली मंगलौर, हरिद्वार।
- आशीष उर्फ धोल्ला पुत्र सुनील, निवासी ग्राम ब्रह्मपुर जट्ट, थाना कोतवाली मंगलौर, हरिद्वार।
बरामदगी
- 315 बोर का तमंचा
- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
धनेश्वर का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार आरोपी धनेश्वर के खिलाफ मंगलौर और रुड़की थानों में विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2009 का आबकारी अधिनियम, वर्ष 2012 में चोरी व माल बरामदगी, वर्ष 2013 में आयुध अधिनियम, वर्ष 2016 में गैंग/डकैती की तैयारी से संबंधित धाराएं व आयुध अधिनियम तथा वर्ष 2023 में गाली-गलौज और धमकी से संबंधित मुकदमे शामिल हैं।
पुलिस टीम
इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक भगवान महर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुखपाल सिंह, उपनिरीक्षक आनंद मेहरा, कांस्टेबल 939 पंकज, कांस्टेबल 381 सुधीर तथा कांस्टेबल मोहम्मद अजीज शामिल रहे।


