फुरकान अंसारी, संवाददाता।
हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित वक्फ संख्या HD-1084, जामा मस्जिद मंडी कुएं वाली की नई कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इरफान द्वारा दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए यह कहा कि वह अपनी आपत्ति और पक्ष को संबंधित वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले के निस्तारण के लिए उचित मंच ट्रिब्यूनल को बताया।
इस निर्णय के बाद अब विवादित कमेटी गठन का मामला ट्रिब्यूनल में आगे बढ़ेगा, जहां इस पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।


