फुरकान अंसारी।
हरिद्वार, 7 अक्टूबर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह ‘ग’) सेवा, सामान्य एवं महिला शाखा विषयवार लिखित परीक्षा-2025 का आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को हरिद्वार नगर क्षेत्र के चार परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने बताया कि परीक्षा परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ज्वालापुर, ज्वालापुर इंटर कॉलेज तथा एसवीएम इंटर कॉलेज मायापुर में दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।
परीक्षा को नकलविहीन, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन तथा ऐसे किसी भी कार्यक्रम पर रोक रहेगी, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण भी प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित किया गया है।
परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन, पेजर अथवा अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की सीमा में शांति व्यवस्था में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों एवं पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा।
नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


