फुरकान अंसारी।

हरिद्वार, 20 अगस्त। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग, समूह ‘ग’) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) विषयवार लिखित परीक्षा-2025 का आयोजन 23 अगस्त 2026, रविवार को हरिद्वार नगर क्षेत्र में किया जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

 

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने बताया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, एसवीएम इंटर कॉलेज मायापुर, ज्वालापुर इंटर कॉलेज रेलवे स्टेशन के निकट तथा पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, रेलवे फाटक के निकट ज्वालापुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

 

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने, सार्वजनिक सभा करने तथा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन या ऐसा कोई कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया जा सकेगा, जिससे सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

 

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, पेट्रोल आदि लेकर चलने या उन्हें अपने पास रखने की अनुमति नहीं होगी।

 

परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था में तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन अथवा पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

 

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा को निर्विघ्न एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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