(फुरकान अंसारी)

हरिद्वार,14/05/2026।दिनांक 04.04.2026 को ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला, थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार निवासी वादिनी द्वारा थाना बुग्गावाला में तहरीर देकर पति व ससुराल पक्ष पर मारपीट, दहेज के लिए उत्पीड़न तथा तीन तलाक देने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

तहरीर के आधार पर थाना बुग्गावाला में मु0अ0सं0 20/26 के तहत धारा 115(2), 85 बीएनएस, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

मुकदमे में नामजद आरोपीगण-

 (पति)

 (ससुर)

 (जेठ)

(देवर)

 (देवर)

सास

नन्द

नन्दोई

सभी निवासीगण ग्राम मुजाहिदपुर सतीवाला, मज़बता बन्दरजूड, थाना बुग्गावाला, जनपद हरिद्वार हैं।

विवेचना के दौरान तीन तलाक एवं हलाला प्रकरण में UCC एक्ट की धारा 32(1)(2) एवं 32(1)(3) की बढ़ोत्तरी की गई। साथ ही आरोपी निवासी टर्नल रोड, देहरादून का नाम प्रकाश में आने पर उसे भी मुकदमे में शामिल किया गया।

पुलिस विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने के उपरांत अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 115(2), 85 बीएनएस, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम तथा UCC एक्ट की धारा 32(1)(2), 32(1)(3) के अंतर्गत आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

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